Attendance and Leave Rules
  1. विश्वविद्यालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी  स्थिति में 75% एवं प्रायोगिक पाठयोजनाओं में 100% से कम उपस्थिति होने पर प्रशिक्षणार्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा |
  2. किसी भी प्रशिक्षणार्थी के 15 दिन तक बिना पूर्व अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहने पर महाविद्यालय से उसका नाम निरस्त कर दिया जायगा | प्राचार्या द्वारा अनुपस्थिति के कारण के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही पुनः प्रवेश की अनुमति दी जायेगी |
  3. अवकाश प्राचार्या से स्वीकृत कराकर ही उसका उपभोग करना चाहिए | विपरीत आचरण अनुशासनहीनता समझा जायेगा |